छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए जमीन के नामांतरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है।अब जमीन की रजिस्ट्री होते ही उसका नामांतरण स्वतः हो जाएगा। इसके लिए अलग से तहसीलदार के पास आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी।
यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 24(1) और धारा 110 में संशोधन के तहत लागू की गई है।हाल ही में जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार अब नामांतरण का अधिकार रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार को सौंप दिया गया है।

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