भोपाल। मध्यप्रदेश का परिवहन विभाग एक नई व्यवस्था लाने की तैयारी में है, जिसके लागू होने के बाद वाहन मालिक अपनी पसंदीदा या लकी नंबर प्लेट को नई गाड़ी पर भी बरकरार रख सकेंगे। इस प्रस्ताव के तहत वाहन बदलने पर रजिस्ट्रेशन नंबर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा
विभाग की योजना के अनुसार, करीब 5 हजार रुपये का शुल्क देकर वाहन का नंबर सुरक्षित रखा जा सकेगा और बाद में उसे नए वाहन पर ट्रांसफर किया जा सकेगा। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और मंजूरी मिलने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
आपका लकी नंबर नए वाहन पर भी रहेगा कायम
वर्तमान में भी पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर नई गाड़ी पर ट्रांसफर करने की सुविधा मौजूद है, लेकिन प्रक्रिया जटिल होने के कारण इसका लाभ बहुत कम लोग उठा पाते हैं। नए नियमों के तहत इस प्रक्रिया को सरल और आसान बनाने की तैयारी की जा रही है।परिवहन विभाग के मुताबिक, नई व्यवस्था में वाहन स्क्रैप कराने या बेचने के बाद भी नंबर को सुरक्षित रखने और दोबारा उपयोग करने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए आरटीओ में आवेदन करना होगा और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा
इस व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिलेगा जो वीआईपी, लकी या विशेष नंबरों को अपने वाहनों में बनाए रखना चाहते हैं।इस संबंध में आरटीओ भोपाल के अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है और मंजूरी मिलने के बाद रोटेशन सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को अपने पसंदीदा नंबर रखने में आसानी होगी।