रायपुर। राजधानी रायपुर में आगामी गरबा आयोजनों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर सख्ती बढ़ा दी है। डीसीपी सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने गरबा आयोजकों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान आयोजन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था, CCTV कैमरे, पार्किंग, प्रवेश और निकास द्वार सहित भीड़ प्रबंधन से जुड़े इंतजामों की जानकारी ली गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सभी आयोजकों को अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
निर्धारित समय और स्थान पर ही होंगे गरबा आयोजन
डीसीपी सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने निर्देश दिए कि गरबा कार्यक्रम निर्धारित स्थान और समय सीमा के भीतर ही आयोजित किए जाएं। DJ और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुमति पत्र में तय समय के अनुसार करना होगा। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों का पालन भी अनिवार्य रहेगा। निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने या कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति में आयोजन की अनुमति रद्द की जा सकती है।
गरबा स्थलों पर प्रतिबंधित सामग्री ले जाने पर रोक
पुलिस ने गरबा आयोजन स्थलों पर हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, मादक पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित सामग्री ले जाने पर रोक लगाई है। आयोजकों को प्रवेश द्वार पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रतिबंधित वस्तुओं को आयोजन स्थल के भीतर ले जाने से रोका जा सके। साथ ही CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है।
पंडाल में अग्निशमन उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था जरूरी
पुलिस ने सभी गरबा आयोजकों को पंडाल में अग्निशमन उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक आयोजन में कम से कम दो जिम्मेदार पदाधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य होगी। किसी भी अप्रिय घटना या आपात स्थिति में पुलिस और संबंधित आपातकालीन सेवाओं को तत्काल सूचना देनी होगी, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी वैधानिक कार्रवाई
रायपुर पुलिस ने साफ किया है कि गरबा आयोजनों के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुमति पत्र की शर्तों का उल्लंघन होने या किसी भी तरह से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने पर आयोजन की अनुमति रद्द करने के साथ संबंधित आयोजकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने आयोजकों से सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की है।