उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) के लिए आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को नियमों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्पष्ट किया है कि गलत जानकारी देने पर आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा।
किन अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी पात्रता
आयोग के अनुसार, ऐसे विवाहित पुरुष जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, वे परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, ऐसी महिला अभ्यर्थी जिन्होंने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी पहले से पत्नी जीवित है, उन्हें भी अयोग्य माना जाएगा। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल द्वारा छूट दी जा सकती है।
दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष सुविधा
आयोग ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए श्रुतलेखक (स्क्राइब) की सुविधा का प्रावधान किया है। यह सुविधा केवल पूर्ण दृष्टिबाधित या शारीरिक रूप से लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों को ही मिलेगी।
श्रुतलेखक से जुड़ी जरूरी शर्तें
अभ्यर्थी को श्रुतलेखक स्वयं साथ लाना होगा
परीक्षा से पहले केंद्र प्रभारी से अनुमति लेना अनिवार्य
श्रुतलेखक की अधिकतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट तय
दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना जरूरी
अतिरिक्त समय का लाभ
ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिससे वे आसानी से परीक्षा पूरी कर सकें।
आरक्षण और अन्य नियम
UPTET में आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा।
नकल पर सख्त कानून लागू
परीक्षा में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 लागू रहेगा। इसके तहत नकल या अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।