मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वैच्छिक स्थानांतरण (ट्रांसफर) प्रक्रिया में मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को लेकर बड़ी छूट प्रदान की है। अब शिक्षक विवाह प्रमाण पत्र के स्थान पर अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी जमा कर सकेंगे।
शिक्षक संगठनों की मांग पर लिया गया फैसला
दरअसल, शिक्षक संगठन लंबे समय से मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को लेकर आपत्ति जता रहे थे और इसमें राहत की मांग कर रहे थे। विभाग ने उनकी मांगों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया है। नए निर्देशों के अनुसार शिक्षक अब लोकसेवक समग्र कार्ड, सेवा पुस्तिका का सत्यापित पृष्ठ या अन्य वैध दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे।
आज आवेदन की अंतिम तिथि
स्कूल शिक्षा विभाग की ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि आज निर्धारित की गई है। ऐसे में विभाग के इस फैसले से बड़ी संख्या में शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो मैरिज सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन करने में परेशानी का सामना कर रहे थे।
जल्द जारी हो सकती है ट्रांसफर सूची
विभागीय सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने के बाद 27 या 28 जून तक स्थानांतरण सूची जारी की जा सकती है। शिक्षक अब सूची जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।
दिव्यांग शिक्षकों की समस्या बरकरार
हालांकि, विभाग के इस फैसले के बावजूद दिव्यांग शिक्षकों को अभी राहत नहीं मिली है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर कई शिक्षक परेशान हैं। विभाग द्वारा एक वर्ष के भीतर जारी प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है, जबकि कई शिक्षकों के पास शासन के नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि तक वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र मौजूद हैं।
शिक्षकों में फैसले को लेकर संतोष
मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता में छूट मिलने के बाद शिक्षकों में संतोष का माहौल है। माना जा रहा है कि इससे ट्रांसफर प्रक्रिया अधिक सरल और सुगम होगी तथा पात्र शिक्षकों को आवेदन में अनावश्यक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।