धारा 370 थी तात्कालिक
अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उन्होंने सोमवार को साफ़ कहा की धारा 370 एक प्रोविजनल अर्रेंज्मेंट था. चीफ़ जस्टिस ने कहा, 'जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. ये संविधान के आर्टिकल एक और 370 से साफ़ है.|
चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फ़ैसला पढ़ते हुए कहा है-“हम मानते हैं कि आर्टिकल 370 अस्थायी है. इसे एक अंतरिम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बनाया गया था. राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण यह एक अस्थायी व्यवस्था थी. यह एक अस्थायी प्रावधान है और इस लिए इसे संविधान के भाग 21 में रखा गया है.”
उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मानना है कि भारत के साथ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने के बाद जम्मू-कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है.
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