नेशनल हेराल्ड मामले (National Herald Case) में शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने 10 साल के लिए वैध एक नया साधारण पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की हालिया याचिका का विरोध किया है। बता दें कि लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था (Rahul Gandhi Disqualification)। सुब्रमण्यम स्वामी ने हवाला दिया है कि राहुल बार बार विदेश का दौरा करते है जिसके चलते उनके खिलाफ चल रही जांच पर इसका असर पड़ सकता है।
पासपोर्ट रखना अन्य मौलिक अधिकारों की तरह जरुरी नहीं:स्वामी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए पासपोर्ट बनवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की मांग को लेकर 26 मई यानी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को कोर्ट की तरफ से जवाब दाखिल करने को कहा गया है। स्वामी ने राहुल गांधी को NOC जारी करने का विरोध किया है। स्वामी की प्रतिक्रिया दिल्ली की एक अदालत के समक्ष दायर की गई है। जहां उन्होंने कहा है कि गांधी ने 10 साल के लिए जारी किए जाने वाले पासपोर्ट के लिए वैध कारण नहीं बताया है। स्वामी ने कहा कि पासपोर्ट रखने का अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों की तरह जुरुरी नहीं है। और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम जैसे कारणों में सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है।अदालत ने लगाया कोई प्रतिबंध: गांधी के वकील
राहुल गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता तरन्नुम चीमा ने कहा कि अदालत ने उन पर कोई यात्रा प्रतिबंध नहीं लगाया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने कहा कि यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और 2015 में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलने के दौरान राहुल गांधी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। अदालत ने स्वामी को एक लिखित जवाब दाखिल करने की अनुमति दी और 26 मई को मामले की सुनवाई रखी है। गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा से पहले मंगलवार को एक नया साधारण पासपोर्ट जारी करने की अनुमति और अनापत्ति मांगने के लिए आवेदन दिया था।क्या है पूरा मामला?
राहुल गांधी 2012 में स्वामी द्वारा दायर नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं। 19 दिसंबर, 2015 को पारित एक आदेश द्वारा राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी समेत अन्य आरोपियों को इस मामले में जमानत दे दी गई थी। स्वामी ने 2012 में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ अन्य सहयोगियों के साथ धोखाधड़ी, जमीन हड़पने और नेशनल हेराल्ड अखबार का स्वामित्व हासिल करने के लिए धन की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था।Read More: पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, LNJP अस्पताल के ICU में किया गया भर्ती
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