दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'डीपफेक' के खतरों की जांच के लिए गठित समिति के सदस्यों को नामित करने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे लेकर उच्च न्यायालाय को सूचित किया था कि 'डीपफेक' से जुड़े मामलों की जांच के लिए 20 नवंबर को एक समिति गठित की गई थी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर कहा था कि वह डीपफेक प्रौद्योगिकी से जुड़े मु्द्दों से निपटने और इनका समाधान ढूंढने के लिए सक्रिय रूप से उपाय कर रही है। इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने की और सरकार को समिति के सदस्यों को एक सप्ताह के भीतर ही नामित करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय डीफफेक मामले की सुनवाई कर रहा है। डीपफेक के खतरों की जांच के लिए गठित समिति के सदस्यों को नामित करने को लेकर केंद्र सरकार को पीठ ने निर्देश भी जारी किया है।
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