गुजरात: सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके कथित मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार किया है (Rahul Gandhi on Modi)। साथ ही कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 504 के तहत दोषी ठहराया गया है। इस धारा के तहत अधिकतम संभावित सजा दो साल है।
बता दें कि अदालत ने 15,000 रुपये के मुचलके पर गांधी की जमानत मंजूर कर ली है। राहुल को तुरंत ही कोर्ट से 30 दिन की जमानत मिल गई है। और उन्हें फैसले के खिलाफ उपरी अदालत में अपील करने की अनुमति भी दे दी गई है।
क्या है पूरा मामला (Rahul Gandhi on Modi)
राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 2019 के चुनाव के समय कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि “कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?" राहुल के इस बयान पर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि इस विवादास्पद टिप्पणी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था।
लोकसभा सदस्यता पर मंदराया खतरा
राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई जाने की वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। बता दें कि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर किसी सांसद और विधायक को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो ऐसे में उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं सजा का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी सांसद या विधायक 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहते है।
हालांकि राहुल गांधी अभी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते है। और अगर HC भी सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं लगा पाया तब राहुल गांधी देश की सर्वोच्च अदालत यानि कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते है।
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