मणिपुर वायरल वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (31 जुलाई) को सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने सरकार से कई सख्त सवाल किए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि, "4 मई की घटना पर पुलिस ने 18 मई को FIR दर्ज की। 14 दिन तक कुछ क्यों नहीं हुआ? वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना सामने आई कि महिलाओं को नग्न कर घुमाया गया और कम से कम दो के साथ बलात्कार किया गया। पुलिस तब क्या कर रही थी?"
सुनवाई के दौरान किस-किस ने क्या कुछ कहा?
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "मान लीजिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1000 मामले दर्ज हैं। क्या सीबीआई सबकी जांच कर पाएगी? इस पर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच टीम में सीबीआई की एक जॉइंट डायरेक्टर रैंक की महिला अधिकारी को रखा जाएगा। वहीं, सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने कहा कि वह मंगलवार (1 अगस्त) को हर केस पर तथ्यों के साथ जानकारी देंगे।CJI ने सरकार के खिलाफ खड़े किए सवाल
सीजेआई ने आगे कहा, "हमें जानना है कि 6000 FIR का वर्गीकरण क्या है, इनमें कितने जीरो FIR हैं, क्या कार्रवाई हुई है, कितनी गिरफ्तारी हुई है? हम कल सुबह फिर सुनवाई करेंगे। परसों अनुच्छेद 370 केस की सुनवाई शुरू हो रही है इसलिए इस मामले की कल ही सुनवाई करनी होगी। इस पर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "कल सुबह तक FIR का वर्गीकरण उपलब्ध करवा पाना मुश्किल होगा।"पीड़ित महिलाओं का बयान कौन दर्ज करेगा: SC
सीजेआई ने कहा, "सवाल यह भी है कि पीड़ित महिलाओं का बयान कौन दर्ज करेगा? एक 19 साल की महिला जो राहत शिविर में है, पिता या भाई की हत्या होने से घबराई हुई है, क्या ऐसा हो पाएगा कि न्यायिक प्रक्रिया उस तक पहुंच सके?" सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने SIT के लिए भी नाम सुझाए हैं। आप इस पर भी जवाब दीजिए। अपनी तरफ से नाम का सुझाव दीजिए। या तो हम अपनी तरफ से कमिटी बनाएंगे, जिसमें पूर्व महिला जज भी हों।Read More: सीएम योगी उच्च न्यायालय से बड़े नहीं हैं - सपा नेता स्वामी प्रसाद
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