पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग ने 16 जिलों में आज रात 9 बजे से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के तहत इन इलाकों में बार और शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
अचानक बदले आदेश से मचा असमंजस
पहले यह कहा जा रहा था कि शराब बिक्री पर रोक 21 अप्रैल से लागू होगी, लेकिन अब इसे अचानक पहले ही लागू कर दिया गया है। इस बदलाव से दुकानदारों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई है। हालांकि, सभी कारोबारियों ने प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की बात कही है।
मतदान से पहले सख्ती क्यों?
राज्य में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। ऐसे में शराब बिक्री पर रोक को चुनावी माहौल को नियंत्रित रखने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
इन 16 जिलों में लागू होगा आदेश
यह प्रतिबंध उन्हीं 16 जिलों में लागू किया गया है, जहां पहले चरण में मतदान होना है। इनमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कालीमपोंग, दार्जिलिंग, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्दवान, बांकुरा, पुरुलिया, पश्चिम और पूर्वी मेदिनीपुर तथा झाड़ग्राम शामिल हैं।
प्रशासन का फोकस: शांतिपूर्ण मतदान
चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या अव्यवस्था को रोकने के लिए प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। माना जा रहा है कि यह फैसला भी उसी दिशा में उठाया गया एक अहम कदम है।