UP की योगी सरकार ने प्रदेश में 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि, यूपी के राज्य कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर बैन लगाया जा रहा है। इसके बाद भी हड़ताल करने वालों के विरुद्ध कानूनी व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यूपी में 6 महीने के लिए हड़ताल पर लगाया गया बैन
जानकारी के अनुसार, देश में चल रहे किसान आंदोलन के कारण योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने 6 महीने के लिए हड़ताल पर बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि, इससे पहले भी यूपी में सरकार ने साल 2023 मई में 6 माह के लिए हड़ताल पर बंदिश लगाई थी। उस दौरान कोरोना महामारी का दौर था।
क्या है ESMA एक्ट ?
आपको बता दें कि, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनयिम 1966 के तहत यूपी की योगी सरकार की ओर से लागू किए गए Esma एक्ट को गवर्नर से स्वीकृति मिलने के बाद लागू किया गया था। ये कानून प्रदर्शन और हड़ताल करने वालों के लिए बनाया था। इसके लागू होने के बाद राज्य में कहीं भी प्रदर्शन या हड़ताल पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाते हैं। इस कानून को यूपी सरकार ने गत वर्ष भी लागू किया था, जिसे पिछले साल ही नवंबर में छह महीने के लिए आगे बढ़ाया गया था। Esma एक्ट लागू होने के बाद भी यदि कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है, तो हड़ताल करने वालों को एक्ट का उल्लंघन के आरोप सरकार की तरफ से बिना वारंट के अरेस्ट करके कानूनी कार्रवाई की जाती है।
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