नई दिल्ली में शनिवार को वरिष्ठ वकील और तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना प्रक्रिया को लेकर फैल रही खबरों पर स्थिति स्पष्ट की।
मीडिया रिपोर्ट्स को बताया गलत
उन्होंने कहा कि मीडिया में यह दावा पूरी तरह गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने TMC की याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट के फैसले पर कपिल सिब्बल का स्पष्टीकरण
कपिल सिब्बल के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने न तो याचिका खारिज की है और न ही किसी तरह की राहत से इनकार किया है। बल्कि कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह अपने सर्कुलर का सही तरीके से पालन सुनिश्चित करे।
चुनाव आयोग के सर्कुलर का मामला
उन्होंने बताया कि यह पूरा मामला चुनाव आयोग के 13 अप्रैल 2026 के सर्कुलर से जुड़ा है, जिसमें मतगणना प्रक्रिया के लिए केंद्रीय और राज्य दोनों तरह के सरकारी कर्मचारियों की तैनाती रैंडमाइजेशन के जरिए करने का प्रावधान है।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की स्थिति
सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस सर्कुलर को सही माना था, जबकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका इसे रद्द करने के लिए नहीं, बल्कि इसके उचित और पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए दायर की गई थी।
मीडिया पर नाराजगी
उन्होंने मीडिया के एक हिस्से पर भी नाराजगी जताई और कहा कि गलत खबरें फैलाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। लोकतंत्र में सही जानकारी देना बेहद जरूरी है और भ्रामक रिपोर्टिंग से बचना चाहिए।