लखनऊ: उत्तरप्रदेश पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शीतकालीन वर्दी लागू करने का आदेश जारी किया गया है। मौसम में बदलाव के साथ पुलिसकर्मियों की वर्दी व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। नए निर्देशों के मुताबिक, 27 अक्टूबर 2026 से रात की ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को शीतकालीन वर्दी पहननी होगी। वहीं, 1 नवंबर 2026 से दिन और रात, दोनों समय ड्यूटी के दौरान शीतकालीन वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। पुलिस महानिदेशक की मंजूरी के बाद जारी इस आदेश में प्रदेशभर में निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
दो चरणों में लागू होगा शीतकालीन वर्दी का नियम
उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्दी बदलने की व्यवस्था दो चरणों में लागू की जाएगी। इसके तहत पहले रात की ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को नई वर्दी व्यवस्था अपनानी होगी।
27 अक्टूबर 2026 से: रात्रिकालीन ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को शीतकालीन वर्दी पहननी होगी।
1 नवंबर 2026 से: दिन और रात, दोनों समय ड्यूटी करने वाले संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शीतकालीन वर्दी अनिवार्य होगी।
निर्धारित तारीखों से पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान आदेश के अनुरूप वर्दी पहननी होगी।
DGP की मंजूरी के बाद जारी हुआ आदेश
शीतकालीन वर्दी लागू करने के संबंध में जारी निर्देशों को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की मंजूरी मिली है। निर्देशों में संबंधित अधिकारियों को वर्दी परिवर्तन की व्यवस्था लागू कराने और सभी पुलिसकर्मियों तक आवश्यक दिशा-निर्देश पहुंचाने को कहा गया है।
प्रदेशभर के पुलिसकर्मियों को करना होगा पालन
जारी आदेश के अनुसार, उत्तरप्रदेश में वर्दी परिवर्तन की व्यवस्था का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को निर्धारित तारीखों और नियमों की जानकारी दें।शीतकालीन वर्दी लागू करने का उद्देश्य मौसम के अनुरूप पुलिसकर्मियों की वर्दी व्यवस्था को बनाए रखना है। तय तारीखों के बाद सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार ही ड्यूटी करनी होगी।