मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी। मतदान से पहले चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में मतदाता अपना मत डालने से ना चुकें इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर भी मतदाता, वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक, विधानसभा क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को, जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें वोटिंग से पहले मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र (ईपिक) दिखाना होगा। वे मतदाता, जो फोटो पहचान पत्र दिखाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी। मतदान से पहले चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में मतदाता अपना मत डालने से ना चुकें इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं।
Comments (0)