मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। बता दें कि अब शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होंगे। अब ट्रांसफर के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में आवेदन करना होगा। लोक शिक्षण संचनालय ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। एक जिले से दूसरे जिले या एक संभाग से दूसरे संभाग में ट्रांसफर विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद किया जाएगा। बता दें कि अब तक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे थे।
मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। बता दें कि अब शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होंगे। अब ट्रांसफर के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में आवेदन करना होगा।
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