मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा अवैध फीस वसूली मामले में हाइकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। दस प्रतिशत से ज्यादा फीस वसूल करने वाले स्कूलों को राशि लौटाने होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि शासन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। अभिभावकों से हर हाल में फीस वसूली के आदेश दिए जा रहे है। कोर्ट ने पूछा अभिभावक क्यों फीस नहीं जमा कर रहे हैं।
फीस जमा करने 3 महीने की मोहलत दी
जवाब में बताया गया- 70% फीस जमा, बाकी की फीस कोर्ट में मामला होने के चलते अभिभावक इंतजार में है। होईकोर्ट का आदेश है कि अभिभावक 3 दिन में 50 प्रतिशत फीस जमा करें, बाकी की 50 प्रतिशत फीस जमा करने 3 महीने की मोहलत दी है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बैंच में मामले को लेकर सुनवाई हुई है। अब 17 मार्च को मामले में अगली सुनवाई होगी। जानकारी सुरेंद्र वर्मा, पेरेंट्स एसोसिएशन के वकील ने दी।
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