MP Toll Tax 2026: मध्यप्रदेश के वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राज्य के एक प्रमुख टोल प्लाजा के लिए नई टोल दरें जारी कर दी हैं। नई दरें 30 जुलाई 2026 से लागू होंगी। यह बदलाव मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले के माना टोल प्लाजा पर लागू किया जाएगा। इसके तहत NH-752B के जीरापुर-सुसनेर मार्ग और जीरापुर बाईपास से गुजरने वाले वाहन चालकों को नई दरों के अनुसार टोल शुल्क देना होगा।
30 जुलाई से लागू होंगी नई टोल दरें
NHAI द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार माना टोल प्लाजा से गुजरने वाले सभी वाहनों पर संशोधित टोल शुल्क लागू होगा। यह बदलाव मध्यप्रदेश-राजस्थान सीमा से जुड़े NH-752B मार्ग पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों को प्रभावित करेगा। वाहन मालिकों को अब यात्रा के दौरान नई निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान करना होगा।
स्थानीय वाहन मालिकों के लिए राहत
टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को नई व्यवस्था में राहत दी गई है। NHAI के मुताबिक, टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिक मासिक पास की सुविधा ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें ₹360 का मासिक पास बनवाना होगा। इस पास के जरिए वे निर्धारित अवधि में टोल प्लाजा से यात्रा कर सकेंगे।
महीने में 50 यात्राओं के लिए मिलेगा पास
नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिकों को एक महीने में 50 एकल यात्राओं के लिए मासिक पास की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा टोल प्लाजा वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी रियायती एकल यात्रा शुल्क का प्रावधान किया गया है।
FASTag होना जरूरी, तभी मिलेगा फायदा
NHAI ने साफ किया है कि टोल से जुड़ी सभी रियायतें केवल एक्टिव FASTag वाले वाहनों पर ही लागू होंगी। इन सुविधाओं में शामिल हैं:
वापसी यात्रा में छूट
मासिक पास सुविधा
जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों की रियायत
स्थानीय गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए विशेष छूट
यदि वाहन पर FASTag सक्रिय नहीं है तो इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
टोल से जुड़ी शिकायत के लिए यहां करें संपर्क
वाहन चालकों और मालिकों की सुविधा के लिए NHAI ने शिकायत और जानकारी के लिए संपर्क नंबर भी जारी किया है। लोग उज्जैन स्थित NHAI PIU इकाई से संपर्क कर सकते हैं।
पता: ग्राम चंदेसरी, देवास-उज्जैन जंक्शन, प्रेम नगर, उज्जैन
फोन नंबर: 0734-3551395