दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बैंक एफडी घोटाले से जुड़े मामले में सुनाई गई तीन साल की सजा पर रोक लगाने की उनकी मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद दतिया विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की अपील
राजेंद्र भारती को ग्रामीण विकास बैंक एफडी धोखाधड़ी मामले में ट्रायल कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर कर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 जुलाई को सुरक्षित रखा था फैसला
ग्रामीण विकास बैंक के एफडी घोटाले में दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की दोष सिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 9 जुलाई को अंतिम सुनवाई हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती की याचिका खारिज कर दी।
दतिया विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ
दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की 3 साल की सजा बरकरार रहेगी। इस फैसले के बाद दतिया विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ने दतिया में उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। दतिया उपचुनाव में 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा।
एफडी में हेराफेरी केस में 3 साल की जेल
दतिया सहकारी ग्रामीण बैंक के एक एफडी में फर्जीवाड़े के आरोप पर तीन महीने पहले कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ CBI की विशेष अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। इस मामले में कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती जमानत पर चल रहे हैं। उन्होंने सजा पर रोक लगाने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। दतिया विधानसभा सीट खाली होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 जुलाई को उपचुनाव का ऐलान कर दिया था। 30 जुलाई को वोटिंग होना है। कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने उपचुनाव पर रोक लगाने के लिए भी याचिका लगाई थी, उसे भी खारिज कर दिया गया है।