सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 मई) को आप नेता सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को बिमारी के आधार पर शर्तों के साथ छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है।
बिमारी के मद्देनजर मिली जमानत
मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीते एक साल से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को शुक्रवार (26 मई) को सुप्रींम कोर्ट ने 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सत्येंद्र जैन की सेहत लगातार गिर रही थी। 25 मई को वह जेल के वाशरुम में गिर पड़े थे जिसके बाद उन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
10 जुलाई तक मेडिकल रिकॉर्ड करना होगा पेश
जैन को सर्वोच्च अदालत ने अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी है। और उनसे 10 जुलाई तक मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि बीते एक साल में जैन का 35 किलो वजन कम हो गया है और वह रीढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। साथ ही सिंघवी ने कहा कि, मैं आज सिर्फ स्वास्थ्य आधार पर जमानत दिए जाने की मांग कर रहा हूं।
ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जीएसवी राजू ने अदालत के फैसले का विरोध किया। उन्होंने एम्स या राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा जैन की जांच कराने की मांग की। और कहा कि अगर मेडिकल रिपोर्ट इलाज का सुझाव देती है, तो जांच एजेंसी इसका विरोध नहीं करेगी।
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