GST काउंसिल की 50वीं बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में जानकारी देते हुए बताया है कि आज 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। बैठक में जीएसटी परिषद ने कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी कर से छूट दी है। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है। पहले इन पर 18 फीसदी टैक्स लगता था। यह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाले पैनल की सिफारिश के आधार पर किया गया है।
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर बिना भेदभाव टैक्स
दरअसल, मंत्रियों के समूह के सामने ये मुद्दा था कि क्या गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना जाए? इस पर सभी की एक राय बनी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स पूरी कीमत पर लगाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर टैक्स कोई भेदभाव किए बिना लगाया जाएगा कि गेम के लिए स्किल की आवश्यकता है या वे चांस पर आधारित हैं।दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को भी लेवी से छूट
उन्होंने कहा कि GST परिषद ने कैंसर से लड़ने वाली दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को भी लेवी से छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, निजी ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर GST से छूट दी गई है। इसके अलावा सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों के बिल पर लगने वाले GST को कम कर दिया गया है। अब 18 फीसदी के बजाय 5 फीसदी GST लगेगा।एसयूवी पर लगेगा 22 प्रतिशत सेस
कच्चे/बिना तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट पर GST दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गईं। मछली में घुलनशील पेस्ट पर दरें 18% से घटकर 5% हो गई हैं। नकली जरी धागों पर दरें 12% से घटाकर 5% की गईं। एसयूवी, एमयूवी पर 22 फीसदी सेस लगेगा। सेडान कारों को 22 फीसदी सेस के दायरे से बाहर रखा गया है।Read More: शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म, गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने दी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी
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