दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप बेहद गंभीर हैं। वहीं, अब पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
याचिका को खारिज कर दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला कथित शराब घोटाला से जुड़े CBI के केस में सुनाया है। दरअसल, आप नेता मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका को खारिज करते हुए सबूतों पर चिंता जाहिर की है। अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया का इस मामले में व्यवहार ठीक नहीं है। वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं।
उप मुख्यमंत्री रहे
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं। वे प्रभावशाली पद पर रहे हैं। वे उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके पास 18 विभाग थे। उनका व्यवहार भी ठीक नहीं है। ऐसे में सबूतों से छेड़छाड़ से भी इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर गवाह लोक सेवक हैं। इसलिए अभी जमानत नहीं दी जा सकती है।
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