दिल्ली के चर्चित आबकारी घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों और आदेशों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जांच एजेंसी और जांच अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियों के साथ ही सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश को भी फिलहाल स्थगित कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को तय की गई है।
जांच एजेंसी के खिलाफ टिप्पणियों पर रोक
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि ट्रायल कोर्ट ने जांच एजेंसी और जांच अधिकारी के खिलाफ कुछ कड़ी टिप्पणियां की थीं, जो इस स्तर पर उचित नहीं थीं। कोर्ट ने सीबीआई के तर्कों को सुनने के बाद कहा कि फिलहाल दूसरी ओर से कोई पक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसे में जांच एजेंसी और जांच अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियों और बयानों पर रोक लगाना उचित होगा।
केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को नोटिस
हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपितों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सभी पक्षों से मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है।
सीबीआई अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश पर भी रोक
हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से यह भी अनुरोध किया है कि जब तक सभी आरोपितों को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ दायर अपील याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक ईडी से जुड़े मामले की कार्यवाही स्थगित रखी जाए।
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