नोएडा सहित पूरे गौतमबुद्ध नगर जिले में काम करने वाले श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने श्रमिकों के हित में नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका पालन अब सभी औद्योगिक इकाइयों, कारखानों और कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा।
10 तारीख तक वेतन और ओवरटाइम पर डबल भुगतान
नई व्यवस्था के तहत श्रमिकों को हर महीने की 10 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, ओवरटाइम करने वाले श्रमिकों को दोगुनी दर से भुगतान किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ओवरटाइम भुगतान में किसी भी प्रकार की कटौती दंडनीय होगी। इसके अलावा, सभी श्रमिकों को सैलरी स्लिप देना भी अब जरूरी होगा।
बोनस सीधे खाते में, तय समय सीमा
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि त्योहारों के मौके पर श्रमिकों को बोनस दिया जाए। यह बोनस दिवाली के बाद या नियमानुसार अधिकतम 30 नवंबर तक सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य, रविवार को काम पर डबल सैलरी
हर श्रमिक को सप्ताह में एक दिन अवकाश देना अनिवार्य किया गया है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में रविवार को काम कराया जाता है, तो उस दिन का भुगतान भी दोगुनी दर से किया जाएगा।
महिला सुरक्षा और सम्मान पर जोर
महिला श्रमिकों की सुरक्षा के लिए हर कारखाने में यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति बनाना अनिवार्य होगा, जिसकी अध्यक्षता एक महिला करेगी। इसके अलावा, श्रमिकों की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत पेटी लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
शिकायत के लिए कंट्रोल रूम की व्यवस्था
श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। श्रमिक 0120-2978231, 0120-2978232, 0120-2978862 और 0120-2978702 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
अफवाहों से बचने की अपील
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने श्रमिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और शांतिपूर्वक अपने कार्यस्थलों पर लौटकर प्रशासन का सहयोग करें।