शिक्षा के अधिकार RTE के तहत निजी स्कूलों में ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। RTE के तहत सत्र 2022-23 के लिए प्राइवेट स्कूलों में पहली क्लास में फ्री एडमिशन के लिए पहले ही दिन 8 हजार से अधिक आवेदन आए हैं। ये आवेदन ऑनलाइन मिले है। बता दें कि एमपी ऑनलाइन कियोस्क के द्वारा रजिस्ट्रेशन के पहले ही दिन 8,132 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
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5 जुलाई को ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा छात्रों को निजी स्कूलों में सीटों का आवंटन किया जाएगा
RTE के तहत एडमिशन के तहत एडमिशन के लिए 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवार पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in पर जाकर आवेदन का फार्मेट देख सकेंगे। आवेदन के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। 5 जुलाई को ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा छात्रों को निजी स्कूलों में सीटों का आवंटन किया जाएगा।
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RTE क्या है ?
बच्चों को फ्री और अनिवार्य रुप से शिक्षा देने के लिए साल 2009 में राइट टु एजुकेशन कानून लाया गया था और ये कानून 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था। इस कानून के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा की गारंटी मिलती है। ये एक्ट सुनिश्चित करता है कि आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के बच्चों के साथ शिक्षा को लेकर कोई भेदभाव न किया जाए। RTE कानून के तहत प्रावधान किया गया है कि निजी और विशेष श्रेणी वाले स्कूलों को भी पहली क्लास में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होंगी।
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