CG BUDGET - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बजट 2023 विधानसभा में पेश किया। सीएम ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को सीधा डबल कर अब 50 हजार रूपए करने की घोषणा की है। (CG BUDGET) आपको बता दें कि, इस घोषणा से पहले राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बेटियों की शादी के लिए भूपेश सरकार 25 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की करती थी।
भूपेश सरकार कई वर्षो से कन्या विवाह योजना चल रही है
आपको बता दें कि, राज्य की भूपेश सरकार कई वर्षो से कन्या विवाह योजना चल रही है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में शादी के लिए राज्य सरकार की ओर से 15 हजार रुपए मिलता था। वहीं सीएम बघेल ने इसे राशि बढ़ाकर 25 हजार कर दिया था और अब इसे सीएम ने बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है। बता दें कि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को आवेदन करना होता है।
ऐसे उठा सकते हैं आप योजना का लाभ
इस महत्वपूर्ण योजना के जरिए से मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के राशन कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की 2 लड़कियों को योजना का लाभ मिलता है। वहीं इस योजना में विधवा/अनाथ/निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि, गरीब परिवार को कन्या के विवाह में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिजूलखर्च को रोकने के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। इससे दहेज प्रथा लगाम लगेगी।
योजना का लाभ उठाने के लिए कौन है पात्र
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाला छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार पात्र होंगे।
- विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा।
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए वर वधू को कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए, आधार कार्ड, परिचय पत्र,आय प्रमाण पत्र,कन्या का आयु प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल श्रेणी राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर देना होता है।
- वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने की सुविधा दी गई है।
ऐसे करें आवेदन
- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी वेबसाइट में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवदेन कर सकते है।
- इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन भरने में दिक्कत आने पर ऑफलाइन आवदेन भी जमा करने की सुविधा है।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवक्षेक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते है।
- नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आप आवदेन कर सकते है।
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