रायपुर, 3 सितंबर 2026 | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार, 4 सितंबर को पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस यानी Dry Day रहेगा। इस दौरान देशी-विदेशी शराब की सभी फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। होटल-बार, रेस्टोरेंट बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने या परोसने वाले दूसरे लाइसेंसी प्रतिष्ठानों में भी मदिरा की बिक्री और परोसने पर रोक रहेगी। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
4 सितंबर को पूरे प्रदेश में लागू रहेगा आदेश
जन्माष्टमी इस साल 4 सितंबर को मनाई जा रही है। इसी को देखते हुए राज्य शासन ने पूरे छत्तीसगढ़ में एक दिन के लिए ड्राई डे घोषित किया है। आदेश के मुताबिक इस दिन शराब दुकानों के साथ होटल-बार, रेस्टोरेंट बार और क्लब भी शराब नहीं बेच या परोस सकेंगे। संबंधित अधिकारियों को प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
देशी-विदेशी दोनों शराब दुकानें रहेंगी बंद
ड्राई डे के दौरान प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
इसके अलावा शराब परोसने का लाइसेंस रखने वाले होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और दूसरे प्रतिष्ठानों पर भी यही प्रतिबंध लागू रहेगा। यानी केवल दुकानें बंद करने से काम नहीं चलेगा, लाइसेंसी परिसरों में शराब सर्व करना भी प्रतिबंधित रहेगा।
भांग और भांगघोटा की दुकानें भी रहेंगी बंद
ताजा आदेश से जुड़ी रिपोर्टों के मुताबिक शुष्क दिवस के दौरान भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। इस तरह जन्माष्टमी पर सरकार ने नशीले पदार्थों की लाइसेंसी बिक्री को लेकर व्यापक प्रतिबंध लागू किया है।
होटल और क्लब में भी शराब परोसने की इजाजत नहीं
अगर कोई व्यक्ति यह सोच रहा है कि शराब की दुकानें बंद होने पर होटल या क्लब में शराब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। सरकारी आदेश में होटल-बार, रेस्टोरेंट बार, क्लब और दूसरे लाइसेंसी प्रतिष्ठानों में भी शराब बेचने और परोसने पर रोक रखी गई है।
अवैध शराब की बिक्री पर रहेगी खास नजर
आबकारी विभाग ने जिला स्तर के अधिकारियों और निगरानी टीमों को ड्राई डे के दौरान विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। अवैध शराब की बिक्री, परिवहन या गैर-लाइसेंसी स्थानों पर भंडारण की सूचना मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि शुष्क दिवस के दौरान आदेश का उल्लंघन न हो।
उड़नदस्तों की बढ़ेगी निगरानी
ड्राई डे पर आबकारी विभाग की टीमें और उड़नदस्ते सक्रिय रहेंगे। खासतौर पर ऐसे इलाकों पर नजर रखी जा सकती है, जहां अवैध शराब की बिक्री या परिवहन की शिकायतें मिलती रही हैं राज्य सरकार ने अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने और उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जन्माष्टमी पर इसलिए लिया गया फैसला
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस साल मुख्य पर्व 4 सितंबर 2026 को है। प्रदेशभर में मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी अवसर को देखते हुए राज्य शासन ने पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है।
शराब खरीदकर पहले से स्टॉक करने पर भी रहें सावधान
आदेश में ड्राई डे के दौरान शराब के गैरकानूनी भंडारण पर भी निगरानी रखने की बात कही गई है। इसलिए बड़ी मात्रा में शराब जमा कर अवैध रूप से बेचने या परोसने की कोशिश कार्रवाई का कारण बन सकती है।
व्यक्तिगत वैध कब्जे से जुड़े नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक बिक्री या परोसने की अनुमति ड्राई डे में नहीं होगी।