रायपुर। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया है। इसके तहत प्रदेशभर में देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
यह रोक केवल शराब की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी। मदिरा भंडारण और भंडारागार के साथ-साथ पर्यटन बार और उनसे जुड़े अहातों में भी शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी। यानी 15 अगस्त को प्रदेश में किसी भी अधिकृत शराब प्रतिष्ठान से शराब उपलब्ध नहीं होगी।
सभी जिलों में आदेश का पालन कराने के निर्देश
आबकारी आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर की ओर से सभी जिलों के कलेक्टरों को शुष्क दिवस के आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आबकारी विभाग के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखेंगे और जरूरत पड़ने पर जांच भी करेंगे। प्रशासन की नजर शराब दुकानों के साथ-साथ आसपास की गतिविधियों पर भी रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कंपोजिट दुकान और पर्यटन बार भी रहेंगे बंद
स्वतंत्रता दिवस पर देशी और विदेशी मदिरा दुकानों के अलावा कंपोजिट मदिरा दुकानें भी बंद रहेंगी। इसके साथ ही मद्य भंडारण भंडारागार और FL-3 (ग) श्रेणी के पर्यटन बार भी संचालित नहीं किए जा सकेंगे। इनसे जुड़े अहातों में भी शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। शुष्क दिवस के दौरान किसी भी अधिकृत प्रतिष्ठान को शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी।
अवैध शराब के कारोबार पर भी रहेगी नजर
शराब की दुकानें बंद रहने के दौरान अवैध शराब का कारोबार बढ़ने की आशंका को देखते हुए आबकारी विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और अवैध शराब की बिक्री, भंडारण या परिवहन के मामलों में कार्रवाई करने को कहा गया है।
जिला स्तर पर आबकारी अमला भी सक्रिय रहेगा। यदि कोई व्यक्ति शुष्क दिवस के दौरान अवैध रूप से शराब बेचता, उसका भंडारण करता या परिवहन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।