छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के नियमों में बदलाव कर दिया है। बदले नियमों को नगर पालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश 2024 में प्रकाशित भी कर दिया गया है। इसके बाद अब निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म होने के छह महीने तक भी व्यवस्था को संभाला जा सकेगा।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के नियमों में बदलाव कर दिया है। बदले नियमों को नगर पालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश 2024 में प्रकाशित भी कर दिया गया है। इसके बाद अब निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म होने के छह महीने तक भी व्यवस्था को संभाला जा सकेगा।
Comments (0)