मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा लॉकडाउन उल्लंघन से संबंधित दर्ज सभी साधारण आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को भी निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने जानकारी देते हुए कहा कि, केन्द्र सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य शासन ने सम्यक विचारोपरांत व्यापक लोक हित में कोविड-19 प्रोटोकॉल/लॉकडाउन उल्लंघन के साधारण आपराधिक प्रकारणों को वापस लेने का निर्णय लिया है।
वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा लॉकडाउन उल्लघंन से संबंधित दर्ज सभी साधारण आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने का आदेश जारी किया है।