उमरिया, गेहूं की फसल काटने के बाद खेतों में पराली बच जाती है। इस नरवाई को नहीं जलाने का आदेश एमपी के सभी जिलों में जारी किया गया है। ऐसे में कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने 21 अप्रैल को उमरिया में ऐसा आदेश जारी किया था। साथ ही सभी किसानों को आगाह किया था कि यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिले में इस नियम के उल्लंघन का मामला सामने आया है। जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर के नरवाई नहीं जलाने देने के आदेश के बाद भी मानपुर तहसील अंतर्गत आने वाले दो गांवों के 18 किसानों ने नियम तोड़ा। ग्राम पिपरिया के 15 किसान और बांधवगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम महरोई के 3 किसान इसका उल्लंघन किए। इसकी सूचना पटवारी के माध्यम से जिले तक पहुंची।
किसानों में मचा हड़कंप
नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया है। जिले में एक साथ 18 किसानों पर जुर्माना लगाने पर पूरे जिले के किसानों में हलचल मच गई है। पिपरिया में दो किसानों में प्रत्येक पर 15-15 हजार का जुर्माना लगा है। वहीं, अन्य 13 पर 2 हजार से लेकर 5 हजार तक का जुर्माना लगा है।
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