नई दिल्ली - दिल्ली में खाद्य सुरक्षा को लेकर हुई जांच में गंभीर खामियां सामने आने के बाद M/s Seven Seas Hospitality Pvt. Ltd. पर बड़ी कार्रवाई की गई है। फूड सेफ्टी अथॉरिटी की जांच में साफ-सफाई से लेकर खाद्य पदार्थों के रखरखाव तक कई स्तरों पर नियमों का पालन नहीं पाया गया। इसके बाद FSSAI ने कंपनी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
किचन में गंदगी और दुर्गंध की शिकायत
निरीक्षण के दौरान फूड प्रिपरेशन एरिया की स्थिति को लेकर कई गंभीर कमियां दर्ज की गईं। अधिकारियों को वहां पानी जमा मिला, दुर्गंध आ रही थी और हाउसकीपिंग भी संतोषजनक नहीं पाई गई। इसके अलावा खाद्य सामग्री के स्टोरेज और परिसर की स्वच्छता से जुड़े नियमों का भी पर्याप्त पालन नहीं मिला। जांच में टमाटर, पपीता, गुड़ और काजू पर फंगस पाया गया। वहीं शिमला मिर्च सड़ी हुई थी और इस्तेमाल किया जा रहा कुकिंग ऑयल भी खराब स्थिति में मिला। इन परिस्थितियों को खाद्य सुरक्षा के लिहाज से गंभीर गैर-अनुपालन माना गया।
मीट और वेज फूड के सेग्रिगेशन में भी कमी
जांच के दौरान वेजिटेरियन और नॉन-वेजिटेरियन खाद्य पदार्थों को अलग रखने की उचित व्यवस्था भी नहीं मिली। खाद्य भंडारण के दौरान आवश्यक सेग्रिगेशन नहीं होने को भी निरीक्षण रिपोर्ट में गंभीर कमी के तौर पर दर्ज किया गया। कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था में भी खामियां सामने आईं। खाने की सामग्री के ऊपर कंडेनसेशन का पानी टपकता पाया गया। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन से जुड़ी लीकेज, दीवारों का उखड़ा प्लास्टर, खराब वेंटिलेशन और पर्याप्त लाइटिंग की कमी जैसी समस्याएं भी निरीक्षण में सामने आईं।
कॉकरोच और मक्खियां भी मिलीं
फूड प्रिपरेशन एरिया में कीट नियंत्रण की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। अधिकारियों को वहां कॉकरोच और हाउस फ्लाइज की मौजूदगी मिली। FSSAI ने बताया कि जांच में सैनिटेशन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और पानी की टेस्टिंग से जुड़े नियमों का भी पालन नहीं पाया गया। इन कमियों को देखते हुए निरीक्षण के दौरान करीब 74 किलो/लीटर गैर-अनुपालन वाले खाद्य पदार्थों को मौके पर नष्ट कराया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि केवल हाउसकीपिंग ही नहीं, बल्कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षित भंडारण को लेकर भी गंभीर समस्याएं थीं।
सिर्फ 30% रहा Compliance Score
जांच के बाद कंपनी का Compliance Score केवल 30 प्रतिशत दर्ज किया गया। FSSAI ने इसे ‘Non-compliance’ श्रेणी में रखा है। इतनी कम अनुपालन दर के बाद नियामक ने कंपनी के खिलाफ लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की।
लाइसेंस बहाल होने तक फूड कारोबार पर रोक
FSSAI के आदेश के अनुसार लाइसेंस निलंबित रहने के दौरान कंपनी को सभी तरह की फूड बिजनेस गतिविधियां बंद रखनी होंगी। यानी निलंबन अवधि में संबंधित प्रतिष्ठान के जरिए खाद्य कारोबार संचालित नहीं किया जा सकेगा। आगे की प्रक्रिया में कंपनी को खाद्य सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। यह कार्रवाई खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, सुरक्षित स्टोरेज, कीट नियंत्रण और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के नियमों के पालन को लेकर नियामक की सख्ती को भी दर्शाती है।