Raipur Non-Veg Ban: राजधानी रायपुर में आने वाले दिनों में मांस-मटन की बिक्री को लेकर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। गणेश चतुर्थी और जैन समाज के पर्युषण पर्व समेत 5 प्रमुख पर्वों पर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम के निर्देश के मुताबिक इन निर्धारित तारीखों पर पशुवध गृह के साथ सभी मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। इतना ही नहीं, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री या परोसने पर कार्रवाई की जा सकती है।
5 पर्वों पर क्यों बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें?
नगर निगम की ओर से अलग-अलग धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध की तारीखें निर्धारित की गई हैं। इन दिनों पूरे नगर निगम क्षेत्र में पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानों को बंद रखना अनिवार्य होगा।
नगर निगम के अनुसार प्रतिबंध इन तारीखों पर लागू रहेगा:
14 सितंबर: श्री गणेश चतुर्थी
15 सितंबर: पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
22 सितंबर: डोल ग्यारस
25 सितंबर: अनंत चतुर्दशी
26 सितंबर: पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा
यानी इन पांचों अवसरों पर शहर में मांस-मटन की बिक्री पर नगर निगम की ओर से रोक रहेगी।
दुकान ही नहीं, होटल-रेस्टोरेंट पर भी रहेगी नजर
इस आदेश का दायरा केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं है। नगर निगम ने होटल और अन्य ऐसे प्रतिष्ठानों को भी निगरानी के दायरे में रखा है, जहां मांस-मटन की बिक्री या आपूर्ति की जा सकती है। निगम की टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रतिबंधित दिनों में आदेश का उल्लंघन न हो।
मांस-मटन बेचते मिले तो मौके पर ही होगा एक्शन
नगर निगम ने साफ किया है कि प्रतिबंधित तारीखों पर अगर किसी दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री होती मिली, तो सामान को मौके पर ही जब्त किया जा सकता है। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में प्रतिबंधित दिनों में कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए निगम का आदेश काफी अहम है।
मेयर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश
यह कार्रवाई महापौर मीनल चौबे के निर्देश के बाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है। आदेश के बाद जोन स्तर पर अधिकारियों और निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम का उद्देश्य निर्धारित पर्वों के दौरान प्रतिबंध का प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित करना है।
जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक करेंगे निगरानी
नगर निगम ने जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। टीमें दुकानों के साथ-साथ होटल और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सकती हैं। प्रतिबंधित तारीखों पर मांस-मटन की बिक्री पाए जाने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर में इन तारीखों को संभलकर करें कारोबार
नगर निगम के इस आदेश के बाद मांस-मटन कारोबार से जुड़े दुकानदारों और होटल संचालकों को निर्धारित तारीखों का विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह की बिक्री या नियमों का उल्लंघन कार्रवाई की वजह बन सकता है। खास तौर पर 14, 15, 22, 25 और 26 सितंबर की तारीखें कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंध लागू रहेगा।