छत्तीसगढ़ शासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान मतदान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। श्रम विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि मतदान के दिन श्रमिकों को अवकाश दिया जाएगा और उनका वेतन नहीं काटा जाएगा।
कब मिलेगा अवकाश?
श्रमिकों को 11, 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान के लिए अवकाश दिया जाएगा। यह अवकाश निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार दिया जाएगा।
वेतन नहीं कटेगा
श्रम विभाग के आदेश के अनुसार, मतदान के दिन अवकाश लेने वाले श्रमिकों का वेतन नहीं काटा जाएगा। इसका उद्देश्य श्रमिकों को बिना किसी चिंता के मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
निजी प्रतिष्ठानों और दुकानों में भी लागू होगा आदेश
यह आदेश न केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा, बल्कि निजी संस्थानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रमों और अन्य व्यवसायों में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को भी इसका लाभ मिलेगा।
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