बकरा ईद के मद्देनजर भोपाल पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि का इस्तेमाल कर धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाओं को भड़काने वाला संदेश, फोटो, वीडियो या ऑडियो प्रसारित नहीं करेगा।
भड़काऊ कंटेंट पर पूरी तरह रोक
जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, उन्माद फैलाने वाले या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाले कंटेंट को पोस्ट, लाइक, कमेंट, शेयर या फॉरवर्ड करना प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा गया है कि वे अपने ग्रुप में ऐसे संदेशों के प्रसार को रोकें। अफवाह फैलाने या तथ्यों को तोड़-मरोड़कर भड़काऊ संदेश भेजने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हिंसा और वैमनस्य फैलाने वाले पोस्ट पर निगरानी
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी समुदाय, वर्ग या व्यक्ति के खिलाफ घृणा, वैमनस्यता या हिंसा भड़काने वाले पोस्ट या संदेशों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। लोगों को गैरकानूनी गतिविधियों के लिए उकसाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट भी प्रतिबंधित रहेंगे।
साइबर कैफे के लिए भी जारी हुए सख्त नियम
भोपाल पुलिस ने साइबर कैफे संचालकों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को कंप्यूटर उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मान्य पहचान पत्रों में आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड शामिल हैं। साथ ही हर साइबर कैफे संचालक को यूजर्स का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र की जानकारी शामिल रहेगी। हर साइबर कैफे में वेब कैमरा लगाना भी जरूरी किया गया है ताकि उपयोगकर्ताओं की फोटो रिकॉर्ड की जा सके।
लोक शांति बनाए रखने के लिए जारी हुआ आदेश
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि यह आदेश जन सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। पर्याप्त समय नहीं होने के कारण यह आदेश धारा 163(2) के तहत एकपक्षीय (Ex-Parte) रूप से लागू किया गया है।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा-223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भोपाल शहर की सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है।