भोपाल। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत 15 जून तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 18 जुलाई को किया जाएगा।
15 जून तक कर सकेंगे आवेदन
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नागरिक 15 जून दोपहर 3 बजे तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अवधि में प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निराकरण तय समय सीमा में किया जाएगा।
18 जुलाई को जारी होगी अंतिम सूची
सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद 18 जुलाई को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, जिसे ग्राम पंचायतों और अन्य निर्धारित स्थानों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रशासनिक अधिकारियों को दिए निर्देश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में सभी संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर पुनरीक्षण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाता सूची में किसी भी तरह की त्रुटि सुधार, नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को तय शेड्यूल के अनुसार पूरा किया जाएगा।
नगरीय निकायों के लिए तय कार्यक्रम
नगरीय निकायों में दावा-आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा। इसके बाद 30 जून तक ईआरएमएस सिस्टम में प्रविष्टि पूरी होगी। 3 जुलाई तक चेकलिस्ट तैयार कर सुधार कार्य किया जाएगा और 9 जुलाई को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची जनरेट कर 10 जुलाई तक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
पंचायतों के लिए भी समान प्रक्रिया
पंचायत क्षेत्रों में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अंतिम मतदाता सूची की मुद्रित प्रतियां 16 जुलाई तक उपलब्ध कराई जाएंगी, जबकि 18 जुलाई को इसका औपचारिक प्रकाशन किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और तय समय-सीमा के अनुसार पूरी की जाएगी ताकि आगामी चुनाव निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से कराए जा सकें।