कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछले दिनों बंगाल सरकार ने महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर अस्पतालों में नाइट शिफ्ट न दिए जाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के इसी आदेश पर कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के इस आदेश को बदलने को भी कहा है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बंगाल सरकार के इस आदेश पर सवाल खड़े किए हैं। सीजेआई ने कहा कि पायलट, सेना के जवान और अन्य लोग भी रात में काम करते हैं। बंगाल सरकार रात में काम कर रही महिला डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करे।