उत्तरप्रदेश के हाथरस में हुए भगदड़ मामले में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में भगदड़ की जांच की मांग गई है।
गौरतलब है कि भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट की कार्य सूची के अनुसार याचिका मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी।
याचिका में की गई ये मांग
याचिकाकर्ता अधिवक्ता विशाल तिवारी ने याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यों को यह निर्देश भी दें कि किसी भी धार्मिक या अन्य आयोजन में राज्यों की ओर से जनता की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
यूपी सरकार ने की कार्रवाई
गौरतलब है कि हाथरस कांड की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उत्तर सरकार ने मंगलवार को एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। एसआईटी ने सोमवार को यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
रिपोर्ट में भगदड़ मचने और 121 लोगों की मौत के लिए आयोजकों को जिम्मेदार माना गया है। आयोजकों ने 80 हजार की भीड़ जुटाने की अनुमति ली थी, लेकिन सत्संग में ढाई लाख से अधिक भक्त शामिल हो गए। यही भगदड़ का कारण रहा। भीड़ जुटने के बाद आयोजकों ने उचित प्रबंध नहीं किए।
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