हरियाणा मंत्रिमंडल ने खट्टर सरकार की विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया समाचार चैनल और सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर’ के लिए विज्ञापन नीति को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि, आधिकारिक बयान में कहा गया कि, हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति, 2023 को मंजूरी देने का निर्णय सीएम मनोहरलाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
सोशल मीडिया समाचार चैनल को विज्ञापन देने पर फैसला
साल 2007 और 2020 की मौजूदा विज्ञापन नीतियां प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेबसाइट तक ही सीमित थीं। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि, सोशल मीडिया समाचार चैनल और सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर’ को शामिल करने का फैसला ‘एक्स’ (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया साइट की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा लिया गया है।
विज्ञापन को लेकर बनाए नए नियम
आधिकारिक बयान में आगे कहा गया है कि, विज्ञापन देने के बाद सोशल मीडिया न्यूज चैनलों को विज्ञापन की तारीख से एक महीने तक विज्ञापन रखना होगा। लेकिन अगर वह सोशल मीडिया चैनल प्रायोजित सोशल मीडिया सामग्री को 5% ग्राहकों तक नहीं पहुंचा पाएगा तो विज्ञापनों दरों में कटौती कर दी जाएगी। इसके साथ ही बयान में आगे कहा गया कि, इसके अलावा योजित सामग्री सरकारी योजनाओं, सेवाओं, उपलब्धियों और अन्य नीतिगत पहलुओं पर आधारित होगी।
मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों की बढ़ाई पेंशन
बुधवार को चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिसके मुताबिक, अब 60 साल से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों की पेंशन 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए दी जाएगी। पेंशन योजना के हकदार पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव रखने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के मीडियाकर्मी होंगे।
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