भारतीय रेलवे बोर्ड ने ट्रेन एक्सीडेंट में किसी की मौत या घायल होने पर मिनले वाली अनुग्रह रशि को 10 गुना तक बढ़ा दी है। इस राशि को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था। बोर्ड ने कहा कि अब ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के परिवारवालों को भुगतान की जाने वाली राशि को संशोधित करने का फैसला लिया गया है।
18 सितंबर के एक परिपत्र के अनुसार, सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अनुग्रह राहत भी बढ़ा दी गई है। खासकर वे लोग, जो मानवयुक्त समपार फाटक दुर्घटना में रेलवे की दुर्घटनाओं का शिकार हो गए हैं। यह नया नियम 18 सितंबर से लागू हो चुका है।
भारतीय रेलवे बोर्ड ने ट्रेन एक्सीडेंट में किसी की मौत या घायल होने पर मिनले वाली अनुग्रह रशि को 10 गुना तक बढ़ा दी है। इस राशि को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था। बोर्ड ने कहा कि अब ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के परिवारवालों को भुगतान की जाने वाली राशि को संशोधित करने का फैसला लिया गया है।