नई दिल्ली: बच्चों की सर्दी-खांसी की दवाओं के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए Chlorpheniramine Maleate और Phenylephrine Hydrochloride के संयोजन से बनी सभी Fixed Dose Combination (FDC) दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कड़ी पाबंदी
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नए निर्देश के अनुसार, Chlorpheniramine Maleate और Phenylephrine Hydrochloride से बनी FDC दवाएं चार साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जा सकेंगी। सरकार ने इन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और सप्लाई को लेकर भी कड़े नियम लागू किए हैं।
बच्चों के स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए फैसला
केंद्र सरकार का कहना है कि यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विशेषज्ञों की राय के आधार पर माना गया है कि चार साल से कम उम्र के बच्चों में इस तरह के दवा संयोजन से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। बच्चों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित वैकल्पिक उपचार और दवाएं उपलब्ध होने को भी इस निर्णय का आधार बनाया गया है।
दवा के पैकेट पर लिखनी होगी स्पष्ट चेतावनी
नए नियमों के तहत इन दोनों तत्वों वाली FDC दवाओं के लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया गया है।
“Fixed Dose Combination shall not be used in children below four years of age.”
यानी, चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस दवा के इस्तेमाल की मनाही को कंपनियों को स्पष्ट रूप से दवा के पैकेट पर लिखना होगा।
पहले भी जारी हुई थी ऐसी चेतावनी
इससे पहले 15 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने Chlorpheniramine Maleate और Phenylephrine Hydrochloride युक्त कुछ विशेष FDC दवाओं के लिए चार साल से कम उम्र के बच्चों के इस्तेमाल पर चेतावनी जारी की थी। अब सरकार ने इस प्रतिबंध का दायरा बढ़ाते हुए इन दोनों घटकों से बनी सभी FDC दवाओं को नए निर्देश के तहत शामिल कर लिया है।
Expert Committee और DTAB की सिफारिश पर कार्रवाई
केंद्र सरकार ने बताया कि यह फैसला Expert Committee और Drugs Technical Advisory Board (DTAB) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। बच्चों के लिए संभावित जोखिम और उपलब्ध सुरक्षित विकल्पों पर विचार करने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया।
Drugs and Cosmetics Act के तहत जारी हुई अधिसूचना
जनस्वास्थ्य के हित में यह अधिसूचना Drugs and Cosmetics Act, 1940 की धारा 26A के तहत जारी की गई है। सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही नया निर्देश प्रभावी हो गया है।
अभिभावकों को बरतनी होगी सावधानी
केंद्र के इस फैसले के बाद अभिभावकों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। चार साल से कम उम्र के बच्चों को सर्दी-खांसी होने पर अपनी मर्जी से कोई कॉम्बिनेशन दवा नहीं देनी चाहिए।
विशेष रूप से Chlorpheniramine Maleate और Phenylephrine युक्त दवाओं के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। बच्चों को दवा देने में लापरवाही से बचने और चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी गई है।