Rampur Dungarpur Case: यूपी के रामपुर के डूंगरपुर मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को 10 साल की सजा 14 लाख का जुर्माना दूसरे आरोपी ठेकेदार बरकत अली को 7 साल की जेल और 8 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
डूंगरपुर मामला साल 2016 का है
आपको बता दें कि, डूंगरपुर मामला साल 2016 का है। जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। डूंगरपुर में आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। कॉलोनी बनने से पहले कुछ लोगों के घर यहां बने हुए थे। जिन्हें सपा सरकार ने अवैध करार देकर साल 2016 में बुलडोजर चला दिया था। इस दौरान जमकर हुए विवाद मामले में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के खिलाफ बर्ष 2019 में डूंगरपुर इलाके में रहने वाले लोगों ने बस्ती खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में 12 मामले दर्ज कराए गए थे। इस मामले में एक मुकदमा 13 अगस्त 2019 को दर्ज हुआ। यह मामला वादी अबरार ने दर्ज करवाया था। जिसमें आजम खान के इशारे पर लूटपाट करने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। मामले में जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी।
एक मामले में पहले ही हो चुकी सजा
बुधवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के जज ने डूंगरपुर के एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान समेत ठेकेदार बरकत अली दोषी करार दिया है। बता दें कि, डूंगरपुर बस्ती मामले में अब तक 4 मामलों में फैसला आ चुका है। वहीं 2 मामलों में आजम खान बरी हो चुके हैं। 2 में उनको दोषी ठहराया गया है। इसी से जुड़े एक मामले में उनको 7 साल की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है। आपको बता दें कि, सपा नेता आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। जेल से वीसी के जरिए उनकी पेशी हुई। आजम पर इस केस में धारा 392, 504, 506, 452 में धाराएं लगाई गई थी।
Comments (0)