नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची अपडेट करने के लिए स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने इस संबंध में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इस प्रक्रिया के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और मतदाता सूची में दर्ज विवरणों में जरूरी सुधार किए जाएंगे। साथ ही, वर्ष 2027 में 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को भी मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा।
किन 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SSR?
चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक, मतदाता सूची के स्पेशल समरी रिवीजन की प्रक्रिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कराई जाएगी। आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम शामिल करना और पहले से दर्ज जानकारियों में त्रुटियों को ठीक करना है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया चल रही है या हाल ही में पूरी हुई है, वहां SSR का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा।
क्या है स्पेशल समरी रिवीजन (SSR)?
स्पेशल समरी रिवीजन यानी SSR मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत पात्र नागरिकों के नए नाम जोड़ने, मतदाता सूची में दर्ज नाम और अन्य विवरणों में सुधार करने तथा सूची को अधिक सटीक बनाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं सहित उन नागरिकों को ध्यान में रखा जाता है, जो मतदाता बनने की पात्रता पूरी कर रहे हैं। मतदाताओं को अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच कर आवश्यक सुधार के लिए निर्धारित आवेदन प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
2027 में 18 साल पूरे करने वाले युवाओं को कब मिलेगा मौका?
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2027 में चार निर्धारित तारीखों पर 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इनमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 की पात्रता तिथियां शामिल हैं। इस व्यवस्था से उन युवाओं को भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर मिल सकेगा, जो साल की शुरुआत के बजाय बाद के महीनों में 18 वर्ष की उम्र पूरी करेंगे। पात्रता पूरी होने पर उनके नाम निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार मतदाता सूची में शामिल किए जा सकेंगे।
SIR विवाद के बीच क्यों अहम है SSR का आदेश?
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नाम कम होने को लेकर राजनीतिक विवाद सामने आया है। विपक्षी दलों ने पात्र मतदाताओं के नाम हटने की आशंका जताई है, जबकि मतदाता सूची की शुद्धता और सत्यापन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठे हैं। ऐसे में SSR के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और मौजूदा विवरणों में सुधार का अवसर महत्वपूर्ण है। हालांकि, SSR और SIR अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। मतदाताओं को अपने नाम की स्थिति की जांच करनी चाहिए और नाम जोड़ने या विवरण सुधारने के लिए चुनाव आयोग तथा संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना चाहिए।
मतदाता अपना नाम और विवरण कैसे जांचें?
मतदाता अपनी जानकारी की जांच के लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल https://voters.eci.gov.in पर जा सकते हैं। नाम जोड़ने, विवरण में सुधार या अन्य मतदाता सेवाओं के लिए उपलब्ध विकल्पों और निर्देशों का पालन किया जा सकता है। आवेदन से पहले संबंधित राज्य में लागू कार्यक्रम और समय-सीमा की पुष्टि करना जरूरी है।