नई दिल्ली। डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं की अवैध बिक्री और बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की खरीद-बिक्री रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नया नियम बनाने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के तहत सामान्य मेडिकल स्टोर पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया जा सकता है। इस नियम का उद्देश्य शेड्यूल H, H1 और X श्रेणी की दवाओं की बिक्री प्रक्रिया पर निगरानी बढ़ाना और दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकना है। प्रस्ताव पर ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (DCC) और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) के बीच विचार-विमर्श भी हुआ है।
मेडिकल स्टोर पर CCTV लगाना होगा अनिवार्य
प्रस्तावित नियम के अनुसार, थोक दवा दुकानों को छोड़कर सभी सामान्य मेडिकल स्टोर पर CCTV कैमरे लगाना जरूरी होगा। डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं की बिक्री कैमरे की निगरानी में करनी होगी। इसमें खास तौर पर शेड्यूल H, H1 और X श्रेणी की दवाएं शामिल होंगी। इन दवाओं की बिक्री के दौरान यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि ग्राहक के पास वैध डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो और दवा की बिक्री नियमों के अनुसार ही की जाए।
90 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी रिकॉर्डिंग
प्रस्ताव में मेडिकल स्टोर संचालकों को CCTV फुटेज का बैकअप कम से कम 90 दिनों यानी तीन महीने तक सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। जरूरत पड़ने पर ड्रग इंस्पेक्टर या संबंधित जांच एजेंसी इस रिकॉर्डिंग की मदद से दवा बिक्री की जांच कर सकेगी। इससे बिना पर्ची दवा बेचने, प्रतिबंधित दवाओं की गलत बिक्री और नियमों के उल्लंघन की जांच में मदद मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने मांगे सुझाव और आपत्तियां
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रस्तावित ड्राफ्ट नियम पर आम जनता, मेडिकल स्टोर संचालकों और दवा व्यापार से जुड़े लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। लोगों को अपनी राय भेजने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद नियम को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
इस ईमेल और पते पर भेज सकते हैं सुझाव
प्रस्तावित नियम को लेकर सुझाव या आपत्ति भेजने के लिए नागरिक और व्यापारी निम्न माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ईमेल: drugsdiv-mohfw@gov.in
डाक का पता: अवर सचिव (औषधि) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यू-6, वर्क हॉल-सी विंग कर्तव्य भवन-1 नई दिल्ली – 110001
मेडिकल स्टोर संचालकों पर बढ़ेगी जिम्मेदारी
यदि प्रस्तावित नियम लागू होता है, तो मेडिकल स्टोर संचालकों को CCTV कैमरे लगाने के साथ-साथ रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी करनी होगी। इसके अलावा डॉक्टर की पर्ची वाली दवाओं की बिक्री में अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। हालांकि, यह अभी प्रस्तावित नियम है। अंतिम निर्णय सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद लिया जाएगा।