उत्तर प्रदेश सरकार ने येलो-व्हाइट फास्फोरस युक्त चूहानाशक उत्पाद, जैसे ‘रैटोल पेस्ट’, की तत्काल बिक्री पर रोक लगा दी है। यह निर्णय भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जानकारी के आधार पर लिया गया है।
ये अवैध उत्पाद अपनी सूची से हटा लें
राज्य की योगी सरकार ने सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि ये अवैध उत्पाद अपनी सूची से हटा लें। साथ ही, जिलों में इसकी बिक्री पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारियों और कीटनाशी निरीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं।
मृत्यु का कारण बन सकता है
कीटनाशी अधिनियम-1968 के तहत, केवल वही उत्पाद बिक्री के लिए अनुमोदित हैं जो केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड में पंजीकृत हों। येलो-व्हाइट फास्फोरस (3% पेस्ट) इस सूची में शामिल नहीं है, और इसलिए इसका विक्रय अवैध है। सरकार के अनुसार, येलो फास्फोरस अत्यंत विषैला और ज्वलनशील है, इसका कोई ज्ञात प्रतिविष (एंटीडोट) नहीं है और अल्प मात्रा में सेवन भी मृत्यु का कारण बन सकता है।
अब ई-कॉमर्स पर कीटनाशक केवल वैध
अतः अब ई-कॉमर्स पर कीटनाशक केवल वैध लाइसेंसधारी विक्रेता बेच सकेंगे। जिलों में भंडारण या बिक्री की सूचना मिलने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 और कीटनाशी नियमावली 1971 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम लोगों की सुरक्षा और ऑनलाइन अवैध कीटनाशकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।
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