रायपुर नगर निगम ने राजधानी में मार्च महीने में पड़ने वाले तीन प्रमुख धार्मिक त्योहारों के दौरान मांस और मटन की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। निगम के आदेश के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के भीतर सभी मांस की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। यह आदेश विशेष रूप से चेट्रीचंड, रामनवमी और महावीर जयंती के अवसर पर लागू होगा।
तीन दिन मांस-मटन बिक्री पर रोक
सिंधी समाज के प्रमुख त्योहार चेट्रीचंड के अवसर पर 20 मार्च, रामनवमी के अवसर पर 27 मार्च और जैन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार महावीर जयंती के अवसर पर 31 मार्च को पूरे नगर निगम क्षेत्र में सभी मांस और मटन की दुकानें तथा बूचड़खाने बंद रहेंगे।
कार्रवाई की चेतावनी
मेयर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत नगर के सभी ज़ोन अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में सघन निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है। आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि मांस परोसना या बेचना प्रतिबंधित है, न केवल खुले बाज़ारों में बल्कि होटलों और रेस्तरां में भी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान का सामान ज़ब्त किया जाएगा और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
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