कलकत्ता: हाईकोर्ट ने पुलिस नोटिस के खिलाफ अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर मामले में **तत्काल सुनवाई की मांग खारिज कर दी है।** न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत ने कहा कि फिलहाल इस मामले की जल्द सुनवाई करना संभव नहीं है। अभिषेक की ओर से पुलिस की जांच और पूछताछ से जुड़ी जानकारी मीडिया में लीक होने का आरोप लगाते हुए कानूनी संरक्षण की मांग की गई थी।
जज के मामले से हटने के बाद नई बेंच में पहुंचा मामला
इससे पहले न्यायमूर्ति कृष्णा राव के मामले से अलग होने के बाद अभिषेक बनर्जी मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच के समक्ष पहुंचे थे। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के बाद मामले को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत में दाखिल करने की अनुमति मिली।इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक की ओर से पुलिस जांच से जुड़े कई मुद्दे अदालत के सामने रखे गए।
‘मीडिया ट्रायल’ को लेकर अभिषेक की ओर से सवाल
सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से आरोप लगाया गया कि जांच अधिकारियों से पूछताछ और पुलिस जांच से जुड़ी गोपनीय जानकारियां बार-बार मीडिया में लीक हो रही हैं।उनकी ओर से इस तरह की स्थिति को ‘मीडिया ट्रायल’ बताते हुए तत्काल कानूनी सुरक्षा देने की मांग की गई। हालांकि, अदालत ने फिलहाल तत्काल सुनवाई की मांग को स्वीकार नहीं किया।
शेक्सपियर सरणी थाने ने दिया था नोटिस
मामले के मुताबिक, रविवार को शेक्सपियर सरणी थाने के अधिकारी कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास पहुंचे थे और उन्हें नोटिस दिया था। नोटिस के जरिए सोमवार सुबह पूछताछ के लिए बुलाया गया था।हालांकि, अभिषेक पूछताछ के लिए थाने नहीं पहुंचे। उन्होंने ईमेल के जरिए पुलिस को बताया कि पूछताछ से पहले उन्हें कम से कम 48 घंटे का समय चाहिए।
बुधवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया
इसके बाद पुलिस की एक टीम दोबारा अभिषेक बनर्जी के आवास पहुंची। पुलिस की ओर से उन्हें एक और नोटिस दिया गया, जिसमें बुधवार को पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा गया है।अब इस मामले में अभिषेक पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश होते हैं या नहीं, इस पर नजर बनी हुई है।
कैमैक स्ट्रीट मामले से जुड़ा है विवाद
यह पूरा मामला कैमैक स्ट्रीट पर अभिषेक बनर्जी के कार्यालय के बिलबोर्ड हटाने के दौरान हुए विवाद से जुड़ा है। उस दौरान पुलिस और कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों के साथ अभिषेक के समर्थकों की कथित तौर पर झड़प हुई थी।इस घटना को लेकर पुलिस ने तीन एफआईआर दर्ज की हैं और मामले की जांच जारी है।
पहले भी पूछताछ के लिए पेश हो चुके हैं अभिषेक
कैमैक स्ट्रीट मामले में इससे पहले भी अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उस समय वह पुलिस के सामने पेश हुए थे। अब दोबारा नोटिस जारी होने के बाद मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी चर्चा में आ गया है।