वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने अपनी 55वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसका उद्देश्य कराधान प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और कर चोरी पर अंकुश लगाना है। हालांकि, परिषद ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की सिफारिशों सहित लंबित इनपुट का हवाला देते हुए बीमा प्रीमियम के लिए कर दरों को कम करने पर निर्णय टाल दिया।
ट्रैक एंड ट्रेस तंत्र को मंजूरी
एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए परिषद ने चोरी-प्रवण वस्तुओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस तंत्र के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। यह प्रणाली निर्दिष्ट वस्तुओं या उनके पैकेजों पर एक विशिष्ट पहचान चिह्न लगाएगी, जिससे अधिकारियों को आपूर्ति श्रृंखला में उनका पता लगाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में धारा 148ए के माध्यम से एक प्रावधान शामिल करना है, ताकि सरकार को कर चोरी की संभावना वाले उत्पादों पर नजर रखने और पता लगाने के तंत्र को लागू करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
बीमा प्रीमियम पर GST को लेकर कोई निर्णय नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कमी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि मंत्रियों के समूह को इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए अधिक समय की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि बीमा नियामक इरडा सहित कई पक्षों से सुझावों का इंतजार है। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी परिषद ने दर युक्तिकरण के संबंध में निर्णय को भी स्थगित कर दिया है, क्योंकि जीओएम को व्यापक अध्ययन के लिए अधिक समय की जरूरत है।
पुरानी गाड़ी पर 18 प्रतिशत जीएसटी
वहीं जीएसटी परिषद ने कारोबार में इस्तेमाल के लिए खरीदी गई पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ी के मार्जिन मूल्य पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने दर युक्तिकरण के संबंध में निर्णय को भी स्थगित कर दिया है, क्योंकि जीओएम को व्यापक अध्ययन के लिए अधिक समय की जरूरत है।
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