छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना महामारी की चौथी लहर को देखते हुए आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भीड़ वाले बाजारों, अस्पतालों, कार्यालयों में मास्क पहनना और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश गिए गए हैं। इसी तरह सार्वजनिक स्थलों पर थूकना भी प्रतिबंधित किया गया है।
फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देश का पालन कराना अनिवार्य होगा
होम क्लारंटाइन में रहने वालों को शासन की तरफ से समय-समय पर जारी नियमों का पालन करना होगा। दुकानों व्यावसायिक संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देश का पालन कराना अनिवार्य होगा।
मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए जुर्माना राशि को राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया था
बता दें कि 13 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर धीमी पड़ने पर राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी थी। मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए जुर्माना राशि को राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया था। राज्य में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना नहीं लगेगा। इसके लिए राज्य शासन की तरफ से आदेश जारी किया गया था।
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चौथी लहर की आहट को देखते हुए दिशा-निर्देश जारी किये है
कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश में कोरोना की तीसरी लहर के करीब 3 महीने बाद चौथी लहर की आहट और दिल्ली में कोरोना के निए मामले बढ़ने को लेकर चिंता जाहिर की थी। अब राज्य सरकार ने कोरोना की चौथी लहर की आहट को देखते हुए दिशा-निर्देश जारी किये है।
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