मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के लिए अब मतदाताओं को 10 घंटे का वक्त मिलेगा। ये निर्णय मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया था। अब मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के वक्त में थोड़ा संसोधन किया है।
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मतदान के समय में संसोधन करते हुए मतदान का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के वक्त मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मतदान के समय में संसोधन करते हुए मतदान का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। उप जिला निर्वाचन आधिकारी वीएस दांगी ने संबंधितों के निर्देश दिए हैं कि मतदान के वक्त में संसोधन की जानकारी मतदानकर्मियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण सत्र में प्राथमिकता से सूचित किया जाना सुनिश्चित करें एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारियों को इस आशय की सूचना दी जाए।
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अन्य प्रक्रियाओं से भी गुजरना होता है। जिसमें समय लगता है
निर्वाचन में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि मतदान के बाद उन्हें सभी निर्देशों का पालन करते हुए मतपेटियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होता है। इसके अलावा अन्य प्रक्रियाओं से भी गुजरना होता है। जिसमें समय लगता है। मतदान का वक्त कम होने से अब कर्मचारियों को अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने में ज्यादा समय लगेगा।
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